बिहार सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों के कल्याण के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना 2025 शुरू की है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के प्रमुख लाभ
✔ ₹400 मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में
✔ वित्तीय सहायता से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार
✔ सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
अगर आप बिहार के निवासी हैं और इस योजना के पात्र हैं, तो निम्नलिखित जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है:
- पात्रता मानदंड
- आवश्यक दस्तावेज
- ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन स्थिति की जांच
इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। यहां हमने हर जरूरी बात को विस्तार से समझाया है, ताकि आप आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
योजना के प्रमुख लाभ
- ₹400 मासिक पेंशन (वार्षिक ₹4,800)
- राशि सीधे DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से बैंक खाते में जमा
- दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सशक्तिकरण
- दैनिक आवश्यकताओं जैसे दवा, भोजन आदि में सहायता
- जीवन स्तर में सुधार का अवसर
पात्रता मानदंड
- निवास संबंधी:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- विकलांगता संबंधी:
- 40% या अधिक विकलांगता प्रमाणित होनी चाहिए
- आयु संबंधी:
- कोई आयु सीमा नहीं (18 वर्ष से कम के बच्चे भी पात्र)
- अन्य शर्तें:
- किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी न हो
- सरकारी सेवा में कार्यरत न हो
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण:
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- विकलांगता प्रमाण:
- मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण:
- राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/बिजली बिल
- बैंक विवरण:
- पासबुक की फोटोकॉपी (IFSC कोड स्पष्ट दिखाई दे)
- अन्य:
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रतियां)
- सक्रिय मोबाइल नंबर
विशेष नोट:
- सभी दस्तावेजों की स्व-साक्षीत प्रतियां जमा करनी होंगी
- मूल दस्तावेजों को सत्यापन हेतु साथ ले जाना आवश्यक
- आवेदन के समय सभी दस्तावेजों की वैधता जांच लें
यह योजना बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग समुदाय के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर सोशल वेलफेयर या विकलांग पेंशन योजना का विकल्प चुनकर ‘Apply Online’ पर क्लिक करें। नया रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें, जिस पर OTP प्राप्त होगा। इस OTP को वेरिफाई करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक खाते का विवरण और विकलांगता प्रमाण पत्र नंबर भरें। सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें और आवेदन संख्या नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करे
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी ब्लॉक ऑफिस या RTPS काउंटर से फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-साक्षीत प्रतियां संलग्न करें। फॉर्म जमा करते समय रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, जो आपके आवेदन का प्रमाण होगी।
आवेदक की स्थिती कैसे चेक करे?
आवेदन की स्थिति जांचने के लिए वेबसाइट पर ‘Track Application Status’ का विकल्प चुनें। अपना आवेदन नंबर डालकर सर्च बटन पर क्लिक करने पर आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने लगेगी। याद रखें कि प्रक्रिया पूरी करते समय सभी जानकारी सही और पूरी भरें तथा दस्तावेजों की प्रतियां स्पष्ट हों।